अवैध महुआ शराब के खिलाफ भूदेवपुर क्षेत्र में पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई

बिलासपुर और किरीतमाल गांव में 92.500 लीटर शराब व 200 किलो महुआ लाहन जब्त
रायगढ़, 16 मार्च 2026/ जिले में अवैध मदिरा के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने भूपदेवपुर थाना क्षेत्र के ग्राम-बिलासपुर और किरीतमाल में कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध महुआ शराब और महुआ लाहन जब्त किया है। इस दौरान कई आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह तथा कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर यह संयुक्त कार्रवाई की गई। पुलिस थाना भूपदेवपुर और आबकारी विभाग की टीम ने दोनों गांवों में दबिश देकर अवैध रूप से बनाई और संग्रहित की जा रही महुआ शराब को जब्त किया। संयुक्त कार्रवाई में कुल 92.500 लीटर महुआ शराब और लगभग 200 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया।
सहायक आयुक्त आबकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भूपदेवपुर पुलिस ने तीन अलग-अलग मामलों में आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं। पुलिस ने ग्राम किरीतमाल निवासी श्रवण कुमार लहरे (43 वर्ष) से 7 लीटर महुआ शराब जब्त कर प्रकरण क्रमांक 42/2026 दर्ज किया है। इसी तरह मालती बाई डनसेना, निवासी किरीतमाल से भी 7 लीटर महुआ शराब बरामद कर प्रकरण क्रमांक 43/2026 कायम किया गया। वहीं ग्राम बिलासपुर निवासी संतोषी चौहान (38 वर्ष) के पास से भी 7 लीटर महुआ शराब जब्त कर प्रकरण क्रमांक 44/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आबकारी विभाग की टीम ने भी क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कई मामलों में प्रकरण कायम किए हैं। ग्राम-बिलासपुर निवासी मुनु चौहान (30 वर्ष) के पास से 6.500 लीटर महुआ शराब जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत वृत्त खरसिया में प्रकरण क्रमांक 111/2026 दर्ज किया गया। इसी प्रकार किरीतमाल निवासी रमेश लहरे (22 वर्ष) से 3 लीटर तथा मोंगरा बाई लहरे (70 वर्ष) से 2 लीटर महुआ शराब जब्त कर धारा 34(1)(क) के तहत क्रमशः प्रकरण क्रमांक 109/2026 और 110/2026 कायम किए गए। इसके अलावा ग्राम किरीतमाल में कार्रवाई के दौरान 60 लीटर महुआ शराब और लगभग 200 किलोग्राम महुआ लाहन भी बरामद किया गया। इस मामले में आबकारी वृत्त रायगढ़ (शहर) द्वारा प्रकरण क्रमांक 136/2026 दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है। सहायक आयुक्त आबकारी ने कहा कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान चलाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
