RAIGARH

गंदगी फैलाने एवं अतिक्रमण पर किया गया जुर्माना

0 केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड मार्केट को किया गया व्यवस्थित दी गई चेतावनी
रायगढ़। शुक्रवार की सुबह कमिश्नर श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान रामनिवास टॉकीज के पास नाले पर अतिक्रमण करने एवं गंदगी फैलाने पर दो संस्थाओं पर सफाई दरोगा को निर्देशित कर जुर्माना कराया गया।
शहर में नालों में अतिक्रमण होने के कारण सफाई कार्यो में दिक्कतें आ रही हैं। इस कारण भी पानी निकासी की समस्या हो रही है और नाले का पानी सड़कों पर बहने और जल भराव की स्थिति निर्मित होती है। आज कमिश्नर श्री क्षत्रिय के निरीक्षण के दौरान रामनिवास टॉकीज चौक के पास जूस दुकान द्वारा नाले के ऊपर अतिक्रमण कर सामान बाहर निकलकर बिक्री किया जा रहा था। पूर्व में भी जूस दुकान संचालक को नाले से अतिक्रमण हटाने के लिए चेतावनी दी गई थी। इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर कमिश्नर श्री क्षत्रिय द्वारा संचालक को कड़ी फटकार लगाते हुए एक हजार रुपए जुर्माना किया गया। इसी तरह तुलसी होटल द्वारा कचरा बाहर फेंककर गंदगी फैलाने पर एक हजार रुपए जुर्माना किया गया। इस दौरान दोनों संस्थान के संचालकों को पुनः अतिक्रमण करने या गंदगी करने पर सामान जब्ती के साथ बड़ी राशि की जुर्माना करने की चेतावनी दी गई। इसी तरह पिछले दिनों उर्दना बस्ती में दुकान मेनता इंटरप्राइजेज द्वारा दुकान के बाहर सामान रखकर व्यवसाय किया जा रहा था। इससे आवागमन की परेशानी की शिकायत वहां के लोगों ने की थी। इसपर अतिक्रमण निवारण दस्ता द्वारा दुकान संचालक के विरुद्ध 10 हजार रुपए जुर्माना किया गया।इस दौरान दुकान के अंदर सामान रखकर व्यवसाय करने की चेतावनी दी गई। कमिश्नर श्री क्षत्रिय ने सभी सफाई दरोगा को नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण के कारण पानी निकासी में आ रही समस्या होने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को तोड़ने और बड़ी राशि जुर्माना करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के तहत सभी सफाई दरोगा, स्वच्छता सुपरवाइजर द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को नाले के ऊपर से अतिक्रमण हटाने एवं जुर्माना करने की चेतावनी दी जा रही है।

सब्जी एवं मटन मार्केट को किया गया व्यवस्थित

निगम कमिश्नर श्री क्षत्रिय द्वारा केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड सब्जी एवं मटन मार्केट से अतिक्रमण हटाने एवं व्यवस्थित करने के निर्देश अतिक्रमण निवारण दस्त को दिए गए थे। निर्देश के तहत शुक्रवार को दुकान क्रमांक 1, 2, 3, 5, 6 जो की दुकान के बाहर सामान रखकर व्यवसाय कर रहे थे, उन्हें दुकान के अंदर सामान को रखवाया गया एवं दुकान के बाहर सामान रखकर व्यवसाय करने पर सख्ती से जब्ती एवं जुर्माने की कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। इसी तरह मटन मार्केट के व्यवसायियों को चिकन, मटन, मछली के अपशिष्ट को नाली में या कहीं पर भी नहीं फेंकने और विधिवत डिस्पोज के लिए एजेंसी को देने के निर्देश दिए गए। यहां निगम की टीम द्वारा एक-एक दुकानों में जाकर दुकानों को व्यवस्थित रखने और मार्केट के अंदर के रास्तों को क्लियर रखने, गंदगी नहीं फैलाने और ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय करने की समझाइश दी गई।

Sanjay Sahni

Editor in chief - Raegarhnews.in Mo.-9329266509

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