RAIGARH

कलेक्ट्रेट कार्यालय में मुआवजा राशि दिलाने के एवज में ₹50,000 का हस्ताक्षरित चेक रिश्वत लेते बाबू गिरफ्तार

रायगढ़ / प्रार्थी विजय सिदार निवासी ग्राम बुलाकी तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ द्वारा एसीबी बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि उसकी पत्नी रामकुमारी का देहांत सर्पदंश से वर्ष 2023 में हो गया था। जिस पर शासन की योजना के तहत मिलने वाली मुआवजा राशि को प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा राजस्व विभाग में आवेदन किया गया था। जो मुआवजा हेतु प्रकरण कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ में लंबित था। जिस पर मुआवजा राशि को जल्द प्राप्त करने के लिए वह कलेक्ट्रेट कार्यालय रायगढ़ में आपदा प्रबंधन शाखा में बाबू राजकुमार सिदार से मिला तो राजकुमार सिदार द्वारा मुआवजा राशि को उसके बैंक खाते में डालने के एवज में ₹50000 की मांग की गई। तथा मुआवजा राशि मिलने के बाद ₹50,000 को लाकर देने को कहा जा रहा है। तब तक के लिए ₹50,000 का हस्तांतरित चेक बतौर गारंटी देने को कहा गया जा रहा है। किंतु वह मुआवजा राशि प्राप्त करने की एवज में बाबू राजकुमार सिदार को ₹50,000 राशि का चेक बतौर गारंटी नहीं देना चाहता बल्कि बाबू राजकुमार सिदार को ₹50,000 का चेक लेते हुए पकड़वाना चाहता है। शिकायत सत्यापन पर सही पाए जाने से आज दिनांक 28.7.2026 को आरोपी बाबू राजकुमार सिदार, कलेक्ट्रेट कार्यालय रायगढ़ के राहत एवं आपदा प्रबंधन शाखा को प्रार्थी से 50,000 रुपए का चेक प्राप्त करते पकड़ा गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के तहत कार्रवाई की जारी है।
रिश्वत में बिना रकम बरामदगी के रिश्वत मांगे जाने पर गारंटी के रूप में हस्ताक्षरित चेक मांग कर रिश्वतखोरी करने और पकड़े जाने का यह पहला मामला है।

Sanjay Sahni

Editor in chief - Raegarhnews.in Mo.-9329266509

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